1-6सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर अमल का फैसला, बीएड वालों को शिक्षक
नियुक्त करने को एनसीटीई से समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध 16
2-चुनाव आयोग को भी
दी जानकारी, एससीईआरटी ने उपलब्ध कराया आवेदन पत्रों के बारे में ब्योरा
लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने बेसिक
शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों के 72825 खाली पदों पर
भर्ती की बुनियादी कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने बीएड डिग्रीधारकों
को प्राथमिक शिक्षक नियुक्त करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
(एनसीटीई) से जहां समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट
के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए उसने इस बाबत चुनाव आयोग को भी इत्तिला
दे दी है। 1सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को अपने अंतरिम आदेश में शिक्षकों
की भर्ती तीन महीने में पूरी करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि शिक्षकों की भर्ती हाई कोर्ट के आदेशानुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा
(टीईटी) की मेरिट के आधार पर की जाए। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आने के
बाद शासन स्तर पर तय नहीं हो पा रहा था कि राज्य सरकार आदेश पर अमल करते
हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी या फिर सर्वोच्च न्यायालय में पुनरीक्षण
याचिका दाखिल करेगी। सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने बताया कि शासन
में शीर्ष स्तर पर फैसला हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर अमल
करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। लिहाजा बेसिक शिक्षा विभाग भर्ती
की कवायद में जुट गया है। यह भर्ती 30 नवंबर 2011 को जारी विज्ञापन के ल्ल
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को शिक्षक नियुक्त करने को एनसीटीई से समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध 16चुनाव
आयोग को भी दी जानकारी, एससीईआरटी ने उपलब्ध कराया आवेदन पत्रों के बारे
में ब्योरा
News - Dainik Jagaan
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