बेसिक शिक्षा परिषद ने प्राइमरी स्कूलों में शिक्षामित्रों के समायोजन
के संबंध में गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया है। अब प्राइमरी स्कूलों
में शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। वहीं,
हाईकोर्ट ने बीटीसी और टीईटी कैंडिडेट्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए
राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले पर सुनवाई 14 जुलाई को होगी।
अब यूपी सरकार और हाईकोर्ट आमने-सामने आ गए हैं। सरकार
ने जहां शासनादेश जारी करते हुए शिक्षामित्रों की नियुक्ति का रास्ता साफ
कर दिया है। वहीं, गुरुवार को पारित आदेश में कोर्ट ने कहा कि
शिक्षामित्रों के समायोजन का आदेश अब उसके अंतिम निर्णय पर आधारित होगा।
सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर ने बताया कि सहायक अध्यापक के पद पर
नियुक्त होने वाले शिक्षामित्रों की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष होनी चाहिए।
साथ ही उन्हें स्नातक या उसके समकक्ष होना चाहिए या फिर राज्य शैक्षिक
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यूपी द्वारा डिस्टेन्स से द्विवर्षीय बीटीसी,
बीटीसी उर्दू, विशिष्ट बीटीसी सफलतापूर्वक पास किया हो। उन्होंने बताया कि
इनकी नियुक्तियां निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार गाइडलाइन-2011
के तहत की जाएंगी। पहले चरण में 58 हजार 826 शिक्षामित्रों को सहायक टीचर
बनाया जाएगा।
Source-Dainik Bhaskar
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