- देर से सफल घोषित हुए टीईटी अभ्यर्थियों ने दाखिल की है याचिका
- चयन प्रक्रिया में शामिल न करने पर जवाब तलब
इलाहाबाद । हाईकोर्ट ने टीईटी 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 72825 सहायक अध्यापकों के पद पर चयन के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल न करने पर सरकार से जवाब मांगा है जिनका परिणाम देर से फरवरी और मार्च 2012 में घोषित किया गया था। यह अभ्यर्थी टीईटी 2011 में शामिल हुए थे, मगर कुछ कारणों से इनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो सका। हाईकोर्ट के आदेश पर बाद में परिणाम घोषित किया गया। इस दौरान उपरोक्त पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी। अब इन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आवेदन प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की है। चंद्रशेखर शुक्ला और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने 16 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याची के अधिवक्ता लवलेश शुक्ला के मुताबिक UPTET 2011 का परिणाम 25 नवंबर 2011 को घोषित किया गया। तमाम ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका परिणाम घोषित नहीं किया जा सका। इन लोगोें ने हाईकोर्ट की शरण ली। इस दौरान सरकार ने उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगते हुए 30 नवंबर 2011 को विज्ञापन जारी किया। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 दिसंबर 2011 रखी गई। जबकि अभ्यर्थियों का परिणाम मार्च-फरवरी 2012 को घोषित किया गया। इसकी वजह से ये आवेदन करने से वंचित रह गए।
News Source-Amar Ujala
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