
अब इस मामले में बुधवार को सुनवाई
होने की संभावना है। शिवम राजन और कई अन्य द्वारा दाखिल याचिकाओं में 19
जून 2014 को जारी शासनादेश को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि एनसीटीई
द्वारा तय अर्हता के अनुसार सहायक अध्यापक होने के लिए टीईटी उत्तीर्ण
करना अनिवार्य है। हाईकोर्ट की पूर्णपीठ ने भी यही मत दिया है।
याचिकाओं में प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में किए गए संशोधन की वैधानिकता को भी चुनौती दी गई है।
वन विभाग की ग्रुप डी भर्तियों पर जवाब तलब
इलाहाबाद।
वन विभाग में ग्रुप डी भर्तियों के लिए जारी विज्ञापन पर हाईकोर्ट ने वन
विभाग से जवाब मांगा है। भर्ती प्रक्रिया में वन विभाग पर मनमानी करने का
आरोप है। इसे लेकर याचिका दाखिल की गई है। कहा गया है कि सुप्रीमकोर्ट में
अंडरटेकिंग देने के बाद भी विभाग ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित
किए बिना 1427 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। याचिका
पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने प्रमुख सचिव वन और
मुख्य वन संरक्षक से दस दिन में इस मामले पर निजी हलफनामा दाखिल करने का
निर्देश दिया है।
News Source - Amar Ujala
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