विज्ञान-गणित भर्ती : जारी रहेगी चयन प्रक्रिया पर नियुक्ति पर रोक
प्रदेश के जूनियर हाईस्कूल परिषदीय विद्यालयों में 29 हजार से अधिक गणित और विज्ञान के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु जारी चयन प्रक्रिया के खिलाफ हाईकोर्ट में विशेष अपील दाखिल की गई है। हालांकि न्यायालय ने चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया है मगर कहा है कि चयनित अभ्यर्थियोें को नियुक्तिपत्र जारी न किया जाए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है। अपील पर अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। अनिल कुमार सिंह और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति राकेश तिवारी और न्यायमूर्ति अशोक पाल सिंह की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
News Source-Amar Ujala,Dainik Jagran
- 29 हजार अध्यापकों की भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला
- जारी रहेगी चयन प्रक्रिया पर नियुक्ति पत्र देने पर रोक

याची के अधिवक्ता राधाकांत ओझा के मुताबिक मामला नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल दो याचिकाओं का है। इसी मामले में एक याचिका पर हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा दी थी जबकि एक अन्य याचिका पर सरकार को दो माह में नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। अपीलार्थियों का कहना है कि गणित और विज्ञान के अध्यापकों की नियुक्ति में पचास फीसदी प्रोन्नति कोटा ही लगाया गया है जबकि कलावर्ग में सौ फीसदी प्रोन्नति कोटा है। यह नीति भेदभाव पूर्ण है इसलिए रद की जानी चाहिए। मौजूदा समय में सरकार ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग प्रारंभ कर दी है। दूसरे पक्ष की ओर से अधिवक्ता शैलेंद्र ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है इसलिए नियुक्ति प्रक्रिया को रोका नहीं जाना चाहिए।
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