18 September, 2014

जल्द बहाल होंगे इंटर कॉलेजों के संस्कृत शिक्षक

प्रदेश के फैजाबाद, देवीपाटन, गोरखपुर और बस्ती मंडल के इंटर कॉलेजों के बर्खास्त किए गए 189 संस्कृत शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को बहाल कर नियुक्ति अवधि से एरियर देने का निर्णय किया गया है।

प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया गया है कि इन बर्खास्त प्रधानाचार्यों व शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया जल्द पूरी कराएं।

प्रदेश में पहली बार वर्ष 2009 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (संस्थाओं के प्रधानों, अध्यापकों एवं संस्थाओं के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली तैयार की गई।

इसके आधार पर वर्ष 2011 में मंडल स्तर पर संस्कृत विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्य और अध्यापक पद के लिए साक्षात्कार लेते हुए चयन प्रक्रिया पूरी की गई।
 प्रदेश के पांच मंडलों आजमगढ़, फैजाबाद, देवीपाटन, गोरखपुर व बस्ती में चयनितों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। जिस समय इनकी नियुक्तियां हुईं, उस समय प्रदेश में बसपा सरकार थी। चुनाव के बाद सत्ता बदलने के साथ ही बासुदेव यादव को माध्यमिक शिक्षा का निदेशक बनाया गया।

उन्होंने संस्कृत विद्यालयों में प्रधानाचार्य और अध्यापकों में नियुक्ति में धांधली का अंदेशा जताते हुए आजमगढ़ मंडल की खुद जांच कर 25 जून 2012 को वहां की सभी नियुक्तियां निरस्त कर दीं।

इसके बाद अपर निदेशक से बाकी चार मंडलों की जांच कराते हुए 18 सितंबर 2012 को फैजाबाद व देवीपाटन तथा 29 मई 2013 को गोरखपुर और बस्ती मंडल में हुई नियुक्तियों को निरस्त कर दिया। आजमगढ़ के शिक्षकों ने पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद 16 दिसंबर 2013 को आजमगढ़ के शिक्षकों को सेवा में ले लिया गया। इसी तरह इन चार मंडलों के शिक्षकों को भी अब सेवा में लेने का शासनादेश प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने जारी किया है।
 मंडल--प्रधानाचार्य--शिक्षक
देवीपाटन--4--18
फैजाबाद--11--33
गोरखपुर--16--72
बस्ती--9--26

माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह का कहना है कि नियमावली के आधार पर संस्कृत शिक्षकों व प्रधानाचार्यों का चयन किया गया था। मेरिट शीट में धांधली का आरोप लगाते हुए शिक्षकों का चयन निरस्त कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट में मेरिट शीट में गड़बड़ी दिखाई नहीं जा सकी। इसके चलते शिक्षकों के पक्ष में फैसला आया। इसके आधार पर ही इन्हें बहाल करने का आदेश जारी किया गया है।
News Source - Amar Ujala



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