72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला
काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देेने का आदेश
अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश, प्रदेश सरकार से जवाब तलब
हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में 72825 प्रशिक्षु अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण की काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। हालांकि उनकी नियुक्ति याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेेगी। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब भी मांगा है। राजीव कुमार सिंह और अन्य द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने यह आदेश दिया।
News Source- Amar Ujala
अभ्यर्थियों को दें नियुक्ति पत्र
News Source -Dainik Jagran
काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देेने का आदेश
अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश, प्रदेश सरकार से जवाब तलब
हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में 72825 प्रशिक्षु अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण की काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। हालांकि उनकी नियुक्ति याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेेगी। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब भी मांगा है। राजीव कुमार सिंह और अन्य द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने यह आदेश दिया।
याचियों के वकील अनिल बिसेन और अग्निहोत्री कुमार के मुताबिक प्रशिक्षु
अध्यापकों की भर्ती के लिए तीन चरण की काउंसलिंग कराई जा चुकी है। शेष बचे
हुए पदों के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग कराई गई। चूंकि चौथे चरण में
अभ्यर्थियों की मेरिट काफी ऊपर चली गई इसलिए अनंतिम सूची में पहले, दूसरे
और तीसरे चरण के कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची से बाहर कर दिया।
अधिवक्ताओं की दलील थी कि शुरू के तीन चरणों की काउंसलिंग में चयन
प्रक्रिया पूरी हो गई। चौथी काउंसलिंग बचे हुए पदों के लिए कराई गई इसलिए
उनकी मेरिट के आधार पर पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों को बाहर करना गलत है।
सुनवाई के लिए कोर्ट ने अंतरिम आदेश में याचीगणों को नियुक्तिपत्र जारी
करने का आदेश दिया है।
News Source- Amar Ujala
अभ्यर्थियों को दें नियुक्ति पत्र
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में प्रथम,
द्वितीय व तृतीय काउंसिलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर
नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता
अग्रवाल ने राजीव कुमार सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में
तीनों काउंसिलिंग में सफल होने के बाद चतुर्थ काउंसिलिंग की मेरिट से चयन
से बाहर करने की वैधता को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि 72825
प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में याचीगण तीनों काउंसिलिंग में सफल है।
सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसम्बर 14 के आदेश से चौथी काउंसिलिंग की गई। इसकी
मेरिट में याचीगण को बाहर कर दिया गया। इस पर कोर्ट ने प्रथम, द्वितीय व
तृतीय काउंसिलिंग में सफल याचियों को नियुक्ति पत्र जारी करने को कहा है और
सरकार से जवाब मांगा है।
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