10 April, 2015

शिक्षा विभाग के कई अधिकारी हाईकोर्ट में तलब : माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव पर अवमाननना का आरोप

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेशों का पालन न किए जाने पर शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों को तलब किया है। इनमें माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के सचिव भी शामिल हैं। न्यायमूर्ति आरडी खरे ने इन अधिकारियों को नोटिस जारी की है। 
कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा हीरा लाल गुप्ता को स्पष्टीकरण के साथ 13 मई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। उन्होंने श्रीमती माला यादव व नौ अन्य सीटी नर्सरी अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी। बाद में कोर्ट के आदेश का भी उन्होंने पालन नहीं किया। इस पर अवमानना याचिका दाखिल हुई। याची के अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने कहा कि अधिकारियों ने जानबूझकर अवमानना की है। 
इसी तरह बृजेन्द्र पाल सिंह की अवमानना याचिका पर कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सचिव जितेन्द्र कुमार को जानबूझकर आदेश की अवहेलना का प्रथम दृष्टया दोषी माना है और स्पष्टीकरण के साथ 15 मई को तलब किया है। ऐसे ही मोहम्मद जावेद अंसारी की याचिका पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उप्र संजय सिन्हा को अवमानना नोटिस जारी की गई है तथा आदेश की अवहेलना करने के स्पष्टीकरण के साथ 15 मई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न अवमानना के आरोप निर्मित किए जाए। 
श्रीमती गीता पांडेय की एक अन्य अवमानना याचिका पर माध्यमिक शिक्षा सचिव जितेन्द्र कुमार को नोटिस जारी कर एक मई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाजिर होने के लिए इन सभी अधिकारियों को टीए, डीए का भुगतान न किया जाए। 
News Source-Dainik Jagran

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