13 October, 2015

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बेसिक एजुकेशन काउंसिल

  • सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को झटका
  • 46 हजार सहायक अध्यापकों को ब्याज समेत स्टाइपेंड देने का आदेश
  • गलत क्षैतिज आरक्षण के चलते 315 अभ्यर्थियों पर लटकी तलवार
 सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बेसिक एजुकेशन काउंसिल (बीटीसी) के तहत 2005 में नियुक्त किए गए सहायक अध्यापकों को ब्याज सहित स्टाइपेंड (वजीफा) देने का आदेश दिया है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सहायक अध्यापकों को स्टाइपेंड देने का आदेश दिया था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
  • बीटीसी के तहत 2005 में हुए थे नियुक्त लेकिन नहीं मिला था ट्रेनिंग का पैसा
  • 2500 हर महीने मिलना था वजीफा
वर्ष 2005 में बीटीसी के तहत 46 हजार लोग चयनित हुए थे। नियम के तहत ट्रेनिंग करने वाले छात्रों को हर महीने 2500 रुपये दिया जाना था। आठ महीने बाद सभी को नौकरी दे दी गई लेकिन राज्य सरकार ने वजीफा देने से इन्कार कर दिया। राज्य सरकार की दलील थी इस दौरान इन लोगों ने काम नहीं किया।
News Source-Amar Ujala

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