
निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छह से 14 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को मुफ्त में प्रारंभिक शिक्षा देने का प्रावधान है। स्कूलों में शत-प्रतिशत बच्चों का नामांकन कराने के लिए उनके चिह्न्ीकरण का कार्य एक मई से शुरू होना है। शिक्षकों को इसके लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाना है। इसका सत्यापन करने का जिम्मा मंडलीय एडी बेसिक व बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सौंपा गया है। राज्य परियोजना निदेशक डा.वेदपति मिश्र ने इसकी समय सारिणी भी जारी कर दी है। इसमें एक मई को जिला स्तरीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी व ब्लाक संसाधन केंद्र के समंवयकों के लिए जिला स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला होगी। तीन मई को शिक्षकों को प्रपत्र भरे जाने का निर्देश देने की बैठक होगी। पांच से 15 मई तक सर्वे होगा। 18 को विद्यालय स्तर, 20 को न्याय पंचायत स्तर, 22 को ब्लाक स्तर व 30 मई को जिलास्तर पर सर्वे का संकलन होगा। 15 जून को यह संकलन कार्य राज्य स्तर पर होगा।आउट ऑफ स्कूल बच्चों की खोज कल से
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