22 April, 2017

सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के खिलाफ याचिका ख़ारिज

72825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में करीब 11 सौ सहायक अध्यापक को तदर्थ नियुक्ति  देने के खिलाफ याचिका हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है। इन सहायक अध्यापकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तदर्थ नियुक्ति दी जानी है, जिसकी प्रक्रिया जारी है। हाई कोर्ट ने मामले में यह कहते हुए हस्तछेप से इंकार कर दिया कि याचीगण ने  सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है लिहाजा मामले में हस्तछेप का औचित्य नहीं है। ऋषि श्रीवास्तव और अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने सुनबाई की।

शिक्षा मित्रों ने अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सहायक अध्यापक भर्ती नियमावली में 15 वां संसोधन करके नियुक्तियों शैक्षणिक गुणांक के आधार पर करने पर लिया था। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई और खंडपीठ ने 15 वां संसोधन रद्द करते हुए नियुक्तियां TET प्राप्तांक पर करने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की की गई इस दौरान लगभग 11 सौ अभियार्थी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि यदि हाई कोर्ट 15 वां संसोधन रद्द नहीं किया होता तो उनको शैक्षणिक गुणांक पर नियुक्ति  मिल गई होती। एस एल पी के लंबित रहने के दौरान उनको नियुक्ति दी जाये सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता अभियर्थियों को तदर्थ  रूप से सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति देने का दिया तथा कहा कि यह नियुक्तियां एस एल पी के निर्णयं पर निर्भर करेगी।

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