01 September, 2017

बी.एड, टीईटी पास शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर कोर्ट ने मांगा जवाब

इलाहाबाद : हाई कोर्ट ने ऐसे शिक्षामित्रों की 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति देने के मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है, जिन्होंने बीएड और टीईटी पास किया था और प्रशिक्षु अध्यापक का नियुक्ति पत्र भी प्राप्त कर चुके थे। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण जॉइन नहीं कर पाए। अरविंद कुमार और 27 अन्य शिक्षामित्रों की याचिका पर जस्टिस पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि याचीगण टीईटी उत्तीर्ण हैं और 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए उन्होंने आवेदन किया था।
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उनको प्रशिक्षु सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया। छह महीने के प्रशिक्षण के बाद उनको सहायक अध्यापक के पद पर मौलिक नियुक्ति दी जानी थी। इस दौरान शिक्षामित्र होने के कारण इनका समायोजन सहायक अध्यापक के पद पर हो गया। इधर, 72,825 सहायक अध्यापक मामला शिवकुमार पाठक केस में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था, इसलिए याची ने प्रशिक्षु अध्यापक के पद पर जॉइन नहीं किया था।

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25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद कर दिया है। शिवकुमार पाठक केस का निस्तारण करते हुए कोर्ट ने कहा कि 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती में छह हजार पद अभी रिक्त हैं। याची का कहना था कि चूंकि वे चयनित प्रशिक्षु अध्यापक हैं और छह हजार पद अब भी रिक्त हैं इसलिए उन्हें खाली पदों पर नियुक्ति दी जाए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से पूछा है कि क्यों न याचियों को खाली पदों पर नियुक्ति दी जाए।

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