अब बेसिक शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादले की प्रक्रिया पूरी होने जा
रही है। हालांकि तबादले के लिए आवेदन करने वाले ऐसे शिक्षकों को ही इसका
फायदा मिलेगा, जिन्होंने 5 साल की नौकरी पूरी कर ली है। महिला शिक्षकों के
लिए यह अवधि दो साल है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने
इसका आदेश जारी कर 30 दिसंबर को सूची के प्रकाशन के साथ ही तबादलों की
प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।
अध्यापक
सेवा नियमावली में बेसिक शिक्षकों को 5 साल और महिला शिक्षकों को 2 साल
नौकरी पूरी करने के बाद ही अंतरजनपदीय तबादले के लिए अर्ह माना गया है।
लेकिन शासन ने आदेश जारी कर पुरुष शिक्षकों के लिए यह अवधि 3 साल और महिला
शिक्षकों के लिए 1 साल कर दी थी। इस शासनादेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी
गई। हाई कोर्ट ने अपने फैसले ने कहा कि कोई भी शासनादेश नियमावली को
सुपरसीड नहीं कर सकता और जीओ रद कर दिया। इसी क्रम में अब बेसिक शिक्षा
परिषद के सचिव ने नया आदेश जारी किया है।
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