प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिद्धार्थनगर की Assistant primary Teacher रीना सिंह की सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। इनके ऊपर फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी हासिल करने का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने याची रीना सिंह के अधिवक्ता अमित महाजन को सुनने के बाद दिया है।
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