सामान्य पंचायत निर्वाचन-2021 के दौरान ड्यूटी पर मृत कार्मिकों के
संबंध में योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अनुग्रह राशि पाने की पात्रता
की पुरानी व्यवस्था को बदलते हुए तय किया है कि चुनाव ड्यूटी से 30 दिन की
अवधि में जिन शिक्षको कार्मिकों की कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है, उनके
परिवारों को पहले से तय 30-30 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। खास बात
यह है कि सिर्फ आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट की पाजिटिव रिपोर्ट ही नहीं,
बल्कि खून की जांच और सीटी स्कैन की रिपोर्ट को भी कोविड-19 से मृत्यु होने
का आधार माना जाएगा।
दरअसल,
अप्रैल मई में पंचायत चुनाव ड्यूटी करते समय जिन कार्मिको की कोरोना के
कारण मृत्यु हुई, उनके स्वजन को 30 लाख रुपये अनुग्रह राशि देने का फैसला
भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने भी पहले से कर रखा
है, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में वह कार्मिक अनुग्रह राशि पाने की पात्रता से
बाहर हो रहे थे, जिन्हें कोरोना संक्रमण तो ड्यूटी के दौरान हुआ, लेकिन
उससे मृत्यु कुछ दिनों के बाद हुई। इस पर मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ ने
पिछले दिनों निर्देश दिया कि चुनाव ड्यूटी में कोरोना से मृत सभी कार्मिकों
के स्वजन को अनुग्रह राशि मिल जाए, इसके लिए कोरोना को देखते हुए निर्वाचन
आयोग के साथ विमर्श कर पुराने नियमों में संशोधन किया जाए।
मुख्यमंत्री
के निर्देश पर शासन व आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और स्वास्थ्य सेवाओं से
जुड़े जानकारों ने कई दिन तक विचार-विमर्श किया। विचार विमर्श में यह तथ्य
भी सामने आया कि वायरल लोड कम हो तो एटीजन टेस्ट में कोरोना पकड़ में ही
नहीं आता। कुछ मामलों में आरटीपीसीआर से भी संक्रमण का पता नहीं चलता।
खून
की जांच और सीटी स्कैन में बीमारी सामने आती है। ऐसे में एंटीजन टेस्ट और
आरटीपीसीआर जाच की तिथि को अनुग्रह राशि की पात्रता के लिए पैमाना बनाने से
समाधान निकलता नहीं दिखा। फिर कोविड-19 से संबंधित शोध पत्र भी पढ़े गए,
जिसमें स्पष्ट हुआ कि कोरोना संक्रमित होने के बाद 28 दिन की अवधि तक
मृत्यु हो सकती है।
अंततः इन सभी पहलुओं को देखते
हुए प्रस्ताव बनाया गया कि चुनाव ड्यूटी की तिथि से तीस दिन के अंदर
कोविड-19 से मृत्यु को अनुग्रह राशि का आधार बनाया जाए तो चुनाव ड्यूटी
करने वाले कार्मिको की मृत्यु से प्रभावित सभी परिवारों को मदद दी जा सकती
है। पंचायती राज विभाग के संबंधित प्रस्ताव को सोमवार को कैबिनेट बाई
सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई।
पात्रता का आधार
|
पात्रता सब धी मंजूर किए गए प्रस्ताव के मुताबिक कोरोना से मृत्यु के
साक्ष्य के लिए एटीजन और आरटीपीसी आर पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही |
खून की जाच और सीटी स्कैन की रिपोर्ट को भी आधार बनाया जाएगा। | स्वीकृति
प्रस्ताव में स्पष्ट उल्लेख | किया गया है कि कोविड-19 के मरीज के कुछ
परिस्थितियों में टेस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी पोस्ट | कोविड
समस्याओं से मृत्यु हो सकती है। इसको देखते हुए ऐसी मृत्यु भी कोरोना से ही
मानी जाएगी।
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