उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पुरानी भर्तियों में भी आर्थिक रूप से कमजोरों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ देने जा रहा है। आयोग ने जिन भर्तियों के लिए पूर्व में आवेदन लिया है और उसकी अभी तक परीक्षाएं नहीं हुई हैं, ऐसी भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर पात्र अभ्यर्थियों को लाभ देने के लिए प्रमाण पत्र लगाने का मौका मिलेगा। वही पात्र होंगे जिन्होंने भर्तियों के लिए पहले से आवेदन किया है।
राज्य
सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोरों को भर्तियों में 10 फीसदी आरक्षण की
व्यवस्था की है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2016 व 2018 में कई ऐसे
विज्ञापन निकाल कर भर्तियों के लिए आवेदन लिए हैं, जिनकी परीक्षाएं अभी तक
नहीं हो पाई हैं। आयोग ने इस परीक्षाओं को कराने से पहले कार्मिक विभाग से
आरक्षण देने के संबंध में राय मांगी थी। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि एक
फरवरी 2019 से पहले अगर विज्ञापन निकाल कर आवेदन लिए जा चुके हैं और
परीक्षा नहीं हुई है, तो पात्रों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
आयोग
की बैठक में इस पर विचार-विमर्श के बाद पुरानी भर्तियों में आरक्षण का लाभ
देने का फैसला किया गया है। आयोग ने यह फैसला किया है कि राष्ट्रीय सूचना
विज्ञान (एनआईसी) से नए सिरे से साफ्टवेयर तैयार करा लिया जाए। इसमें
आरक्षण संबंधी प्रावधान कराते हुए पात्रों को आवेदन करने के लिए 15 दिन का
मौका दिया जाए।
अधिनियम में दी गई व्यवस्था के
आधार पर उन्हीं पात्रों को पुन: मौका दिया जाएगा, जिन्होंने आवेदन कर रखा
है। इसलिए इसमें किसी तरह की कोई विधिक बाधा नहीं आएगी। फैसले से पात्रों
को राहत मिलेगी व आरक्षण लाभ मिल सकेगा। -प्रवीर कुमार, अध्यक्ष, अधीनस्थ
सेवा चयन आयोग
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