वाराणसी। कोविड की संभावित तीसरी लहर से शिक्षकों कर्मचारियों को
बचाने के लिए शासन ने टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है। शासन के निर्देश के बाद
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आदेश जारी कर टीकाकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत
करने को कहा है। टीकाकरण नहीं कराने पर वेतन रोकने समेत अन्य कार्रवाई की
चेतावनी भी दी गई है। इसको लेकर शिक्षक संगठनों में रोष है।
उत्तर
प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सनत कुमार सिंह ने बताया कि
गर्भवती शिक्षिकाएं व बीमारी से ग्रसित शिक्षक चिकित्सकीय कारणों के कारण
अपना कोविड टीकाकरण नहीं करा सके हैं। ऐसे में जिलाधिकारी के आदेश के बाद
भी शिक्षकों को भुगतान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उपचार कराने वाले
शिक्षकों के सामने गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।
वहीं,
वित्त एवं लेखाधिकारी अनूप मिश्रा ने बताया कि अगस्त माह में कोविड का
टीका न लगाने न वाले 158 शिक्षकों का वेतन दिया चुका है। वहीं, दूसरी डोज
का समय अंतराल पूरा करने के बाद टीका लगवाने वाले शिक्षकों को प्रमाणपत्र
दिखाने पर वेतन दे दिया जाएगा।
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