प्रदेश सरकार ने दो पालियों में विद्यालय संचालित करने की अनिवार्यता वाले शासनादेश को संशोधित कर दिया है।
इसमें
कहा गया है कि जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम है तथा शिक्षण कक्षों
के आकार के आधार पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का
अक्षरश: पालन किया जा सकता है, उन्हें एक पाली में सुबह नौ बजे से अपराह्न
तीन बजे तक संचालित किया जाए।
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