एक तरफ आधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपनी सभी विज्ञापित भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्लूएस) लोगों को आरक्षण देने जा रहा है वहीं दूसरी तरफ बाल विकास व पुष्टाहार विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की भर्ती में इस आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है। जबकि यह भर्ती इसी वर्ष मार्च में शुरू हुई है।
अब
हाईकोर्ट ने विभाग को पात्र आवेदनकर्ताओं को यह लाभ देने का निर्देश दिया
है। विभाग ने सभी जिलों को जो विज्ञापन जारी करने का प्रारूप जारी किया
उसमें ईडब्लूएस आरक्षण का जिक्र नहीं था। इसे लेकर अभ्यर्थियों में रोष था,
वहीं कई जिलों के अधिकारियों ने विज्ञापन जारी करने से मना कर दिया। इसके
बाद भी विभाग ने कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया और जिलों के अधिकारियों पर
विज्ञापन जारी करने का दबाव बनाया। अधिकारी चाह रहे थे कि विभाग लिखित रूप
से स्पष्ट करें कि आरक्षण के मामले में क्या किया जाना है लेकिन इस बीच कुछ
अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए।
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