आगामी विधानसभा चुनावों में अशक्तों, दिव्यांगों, वयोवृद्ध और गंभीर
रूप से बीमार लोगों को मतदान कराने का जिम्मा बूथ लेवल ऑफीसर (बीएलओ) को
सौंपा गया है। यह सुविधा उन्हीं लोगों को मिलेगी, जो बीएलओ को इसकी पूर्व
सूचना देंगे। ताकि उनके पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जा सके।
चुनाव
आयोग का निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति मतदान से वंचित न होने पाए। पिछले
दिनों नयी दिल्ली के निर्वाचन सदन में विधानसभा चुनाव वाले पांच राज्यों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ हुई बैठक में आयोग ने इन बिन्दुओं पर
खास ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये थे।
चुनाव
आयोग ने इस बार राज्य के अस्सी प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांगता वाले
दिव्यांगजन, वयोवृद्ध जन तथा गम्भीर रूप से बीमार वोटरों को घर से ही
पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है।
मतदाता बनवाने में राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील
राज्य
मुख्यालय। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बुधवार
को अपने कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
उन्होंने राजनीतिक दलों से कहा कि वे अपने स्तर से भी व्यापक प्रचार प्रसार
कर अर्ह लोगों को मतदाता बनाने का प्रयास करें। अंतिम मतदाता सूची का
प्रकाशन हो जाने के बाद मतदाता सूची वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा दावे और आपत्तियों के निस्तारण की पूर्व
निर्धारित तिथि 20 दिसंबर तथा निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन की
तिथि पांच जनवरी 2022 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि
आयोग द्वारा तैनात किए गए कार्मिकों को भी निर्देशित किया गया है कि कोई भी
अर्ह व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने से न छूटने पाए
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