इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि चयन करने वाली संस्था को चयन प्रक्रिया में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। साथ ही आयोग विज्ञापन के समय के नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए बाध्य है।
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अनुदेशकों की भर्ती पुराने नियम से करें: हाईकोर्ट
20 January, 2022
अनुदेशकों की भर्ती पुराने नियम से करें: हाईकोर्ट
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