कोविड-19 मामलों में कमी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में रात्रिकालीन
कर्फ्यू में एक घंटे की ढील दी गई है। प्रदेश में अब रात 11 बजे से सुबह 6
बजे तक कर्फ्यू रहेगा जबकि पहले रात 10 बजे से कर्फ्यू लगता था। यह जानकारी
अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने रविवार को दी। वहीं, प्रदेश में
सोमवार से सभी स्कूल-कॉलेज खुल जाएंगे। इससे पहले सात फरवरी से कक्षा नौ से
12वीं तक स्कूलों को खोला गया था और पहली से आठवीं कक्षा तक की ऑनलाइन
कक्षाएं चल रही थीं। हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन
करना होगा।
कोविड प्रोटोकॉल में ढील देने के
सरकार के फैसले से रेस्टोरेंट संचालकों ने भी राहत की सांस ली है। होटल
संचालक मांग कर रहे थे रात्रि कर्फ्यू के कारण उन्हें 10 बजे से पहले
रेस्टोरेंट बंद करना पड़ रहा था, जिससे कारोबार पर असर पड़ रहा था। वहीं,
सूत्रों का कहना है कि अगले हफ्ते इसकी फिर से समीक्षा की जाएगी और कोरोना
के मामले इसी तेजी से कम होते रहे तो रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने पर भी
विचार किया जा सकता है। एक दिन पहले ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने कोरोना के
घटते मामलों के चलते पदयात्रा, रैली और चुनाव प्रचार के नियमों में राहत दी
थी।
कोरोना से 10 की गई जानप्रदेश में पिछले 24
घंटे में कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई। राज्य में महामारी से जान गंवाने
वालों की संख्या 23,391 हो गई है। साथ ही राज्य में कोरोना के 15,276
सक्रिय मामले हैं।
आज से सभी कर्मचारी आएंगे
दफ्तरप्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय सोमवार से शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ
खुलेंगे। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी
कर दिए हैं। यह व्यवस्था अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि
में भी लागू होगी। उन्होंने कहा है कि संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों में
कार्यालय बंद किए जाने व उनमें उपस्थिति के संबंध में जिला प्रशासन के स्तर
से निर्णय लिया जाएगा।
शासन
ने कोविड संक्रमण बढ़ने पर सरकारी कार्यालयों में समूह ‘ख’, ‘ग’ व ‘घ’ के
स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ रोस्टर व्यवस्था लागू
की थी। साथ ही गर्भवती व दिव्यांग कर्मियों को घर से काम करने की अनुमति दी
गई थी। वर्तमान में कोविड से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में तेजी
से कमी आई है और संक्रमण दर भी घटकर करीब एक प्रतिशत रह गई है। स्थिति में
सुधार को देखते हुए शासन ने 14 फरवरी से सभी सरकारी कार्यालयों में
कर्मियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति की व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है।
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