बच्चों को चालक के साथ जोड़ने के लिए सुरक्षा बेल्ट भी लगानी होगी
नई दिल्ली: सड़क परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को मोटरसाइकिल पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के संबंध में नए नियमों को अधिसूचित किया। इसके तहत बच्चों के लिए हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट को अनिवार्य किया गया है। नए नियमों के तहत अगर चार साल का बच्चा पीछे की सीट पर बैठा है तो बाइक की गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। नए नियम अगले साल 15 फरवरी से लागू होंगे।
उधर,
समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह भी कहा है कि
खतरनाक या जोखिमपूर्ण सामान की ढुलाई करने वाली प्रत्येक गाड़ी को वाहन
निगरानी प्रणाली उपकरण से लैस किया जाएगा। इस संबंध में हितधारकों से 30
दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने
सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में संशोधन करते हुए पहली बार मोटरसाइकिल पर
सवार नौ महीने से चार साल के बच्चों की सुरक्षा के लिए नियम तय किए हैं।
चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा बेल्ट या हार्नेस का इस्तेमाल
उन्हें मोटरसाइकिल के चालक के साथ ‘जोड़ने’ के लिए किया जाएगा। मंत्रालय
के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मोटरसाइकिल पर सवार बच्चों की सुरक्षा से
जुड़ा कोई नियम नहीं होने से हादसे के दौरान सबसे अधिक बच्चे शिकार होते
थे। इतना ही नहीं बाइक का थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़ने पर बच्चों के गिरने
का खतरा भी रहता है। देश में सड़क हादसों और उसमें मौत और घायलों के
आंकड़ों के विश्लेषण के बाद बच्चों के लिए नए नियम बनाने का फैसला किया
गया। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पक्षों, विशेषज्ञों और सामान्य जनता से
मिली राय बाद इन नियमों को अंतिम रूप दिया गया है। उनके अनुसार अधिसूचित
होने के एक साल बाद लागू होने वाले इन नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी
स्थानीय प्रशासन की होगी।
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