नई दिल्ली:- 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी या
नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। सर्वोच्च अदालत ने छात्रों की
याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि जस्टिस ए एम खानविलकर की पीठ इस मामले की
सुनवाई करेगी।
मुख्य
न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया है। याचिका
में सभी राज्य बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की
शारीरिक तौर पर परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का
कहना है कि कोरोना के कारण कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की गई, लिहाजा ऑफलाइन
परीक्षा कराना ठीक नहीं। ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित करने से छात्रों को कई
तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और वह अपने परिणाम को लेकर बेहद
तनाव में आ सकते हैं।
आंतरिक मूल्यांकन से परीक्षा परिणाम जारी हो
याचिकाकर्ता
ने दावा किया कि छात्र ऑफलाइन परीक्षाएं कराने के फैसले से दुखी हैं।
पिछले शैक्षणिक परिणाम और आंतरिक मूल्यांकन के जरिए परीक्षा के परिणाम जारी
किए जाएं।
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