इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज से
संबद्ध महाविद्यालयों की छात्राओं के परीक्षा केंद्र दूरदराज इलाके में
बनाने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर विश्वविद्यालय के कुलपति से जवाब मांगा
है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने वित्त पोषित महाविद्यालय संघ व अन्य
की ओर से दाखिल याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुमार गुप्ता को सुनकर
दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण गुप्ता का कहना था कि विश्वविद्यालय
शासनादेश का पालन नहीं कर रहा है।
उन्होंने
कहा कि 2020 में जारी शासनादेश में यह का प्रावधान है कि छात्राओं को या
तो स्वकेंद्र पर परीक्षा देनी होगी या आसपास ही उनका परीक्षा केंद्र बनाया
जाएगा ताकि उन्हें ज्यादा दूर न जाना पड़े। लेकिन इसके उलट विश्वविद्यालय
द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों की छात्राओं के परीक्षा केंद्र काफी दूर बनाए
जा रहे हैं। इससे छात्राओं को परीक्षा देने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता
है।
वरिष्ठ अधिवक्ता का यह भी कहना था कि विश्वविद्यालय के
अधिकारी जानबूझकर इस प्रकार का भेदभाव महाविद्यालयों के साथ कर रहे हैं।
कोर्ट ने विश्वविद्यालय से यह बताने के लिए कहा है कि संबद्ध महाविद्यालयों
की छात्राओं के परीक्षा केंद्र इतनी दूर क्यों बनाए जा रहे हैं। जबकि
शासनादेश है कि छात्राओं को परीक्षा देने के लिए ज्यादा दूर नहीं भेजा
जाएगा।
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