जनपद में फर्जी मार्कशीट से शिक्षक की नौकरी पाने वालों को सुप्रीम
कोर्ट supreme court से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट SC ने उनकी
याचिका पर दो सप्ताह के अंदर ज्वाइनिंग कराने के आदेश बेसिक शिक्षा basic
shiksha के सचिव को दिए हैं।इस आदेश से जनपद के 43 शिक्षकों का लाभ मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सचिव ने जिला बेसिक शिक्षाधिकारी
को निर्देश दिए हैं।
यह था मामला
2004-
05 में डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से बीएड करने वालों की मार्कशीट
में गड़बड़ी पाई गई थी। इस मामले की एसटीएफ STF से जांच कराई गई थी। जांच
में शिकायतें सही पाई गई। जनपद में 67 शिक्षक Teacher ऐसे थे जिन्होंने
फर्जी व टेंपर्ड मार्कशीट से नौकरी पाई थी।
इसमें
43 शिक्षक फर्जी मार्कशीट वाले थे। जांच में दोषी पाए जाने पर बेसिक
शिक्षा विभाग ने इनकी सेवा समाप्त कर दी थी। इसके अलावा 34 ऐसे शिक्षक
Teacher थे, जिन्होंने अपनी अंकतालिका में नंबर बढ़वाए थे। सेवा समाप्त
होने पर ये शिक्षक सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। जुलाई में इनके पक्ष में एक
आदेश हुआ था कि इन शिक्षकों को वेतन दिया जाए। शासन द्वारा वेतन न मिलने पर
इन शिक्षकों teachers ने सुप्रीम कोर्ट supreme court में अवमानना का आरोप
लगाते हुए शिकायत की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन्हें एक
जुलाई से वेतन दिया जाए तथा इन्हें ज्वाइनिंग कराई जाए। बेसिक शिक्षा
अधिकारी शाहीन का कहना है कि ऐसा आदेश हुआ है। आदेश मिलने पर पालन किया
जाएगा।
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