16 December, 2015

सहायक ‌श‌िक्षक बने श‌िक्षाम‌ित्रों को जल्द म‌िलेगी तनख्वाह

सहायक पद पर समायोजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी मिलने के बाद शिक्षामित्रों के लिए एक और राहतभरी खबर है। उन्हें तनख्वाह म‌िलने का रास्ता साफ हो गया है। सचिव ने शासन को वेतन देने संस्तुति के साथ अपना प्रस्ताव भेज दिया है।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुरानी स्थिति बहाल हो गई है लिहाजा शासन सहायक पद पर समायोजित शिक्षामित्रों को तनख्वाह देने का निर्णय कर सकती है।

प्रदेश में 1 लाख 32 हजार 442 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया है। बीते 12 सितंबर को हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए यूपी सरकार को उसे रद करने के आदेश दिए थे।

जिसके बाद से प्रदेश भर में शिक्षामित्रों ने बड़ा आंदोलन छेड़ रखा था। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तभी से शिक्षामित्र धरने प्रदर्शन जारी रखे हुए थे।

24 फरवरी को होगी अगली सुनवाई  

इस मामले में प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की थी। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से भी एक याचिका दायर की गई थी। वहीं शिक्षामित्रों के भी कई संगठनों ने अलग से याचिका दायर की थी।

यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसंबर को हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुरानी स्थिति बहाल हो गई है तो शिक्षामित्रों को तनख्वाह दिए जाने का फैसला लिया जा सकता है।

शिक्षामित्रों के सहायक शिक्षक पद पर समायोजन के मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। जिसमें दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।

News Source- Amar Ujala 

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