
बेसिक शिक्षा परिषद के
प्राथमिक स्कूलों में 10 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया 2013 में
शुरू हुई थी। उसमें डीएड (विशेष शिक्षा) के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला
था। डीएड प्रशिक्षण पाने वाले युवा इस मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट
पहुंचे थे। कोर्ट ने 2014 में अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए डीएड
अभ्यर्थियों को भर्ती में सम्मिलित करने के आदेश दिए थे। अब परिषद ने
हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए आवेदन मांग लिया है। परिषद सचिव संजय
सिन्हा ने जारी आदेश में कहा है कि 10 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती का
आदेश 25 सितंबर, 2013 को जारी हुआ था और 17 अक्टूबर, 2013 को भर्ती की
विज्ञप्ति जिलों से जारी हुई थी। इसमें कहा गया कि जो अभ्यर्थी भर्ती की
विज्ञप्ति जारी होने तक डीएड (विशेष शिक्षा) प्रशिक्षण उत्तीर्ण हों और
शासनादेश में दी गई शिक्षकों की नियुक्ति की अन्य अर्हताएं पूरी करते हों,
वह 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
परिषद की ओर से यह भी निर्देश दिया गया
है कि आवेदन का प्रारूप जारी कर दिया गया है उसे भरकर मनचाहे जिले के लिए
आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र परिषद कार्यालय रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड
पोस्ट से भेजना होगा। 1हर जिले के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र व तय शुल्क के
साथ भेजा जाएगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के लिफाफे पर 10 हजार सहायक
अध्यापक भर्ती में डीएड (विशेष शिक्षा) अनिवार्य रूप से लिखना होगा।
आवेदन
शुल्क सामान्य व पिछड़े वर्ग के लिए 500 रुपये, अनुसूचित जाति, जनजाति के
लिए 200 रुपये का
डिमांड ड्राफ्ट परिषद सचिव के पक्ष में बनेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों से
कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद सचिव ने बताया कि तय तारीख के बाद आवेदन
मान्य नहीं होगा।
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