20 January, 2017

कड़ा रुख डीएड डिग्रीधारकों की अनदेखी पर कोर्ट सख्त वर्ष 2013 की 10 हजार शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए मांगे फटाफट आवेदन , मनचाहे जिले के लिए 31 तक करें दावेदारी

 इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिप्लोमा इन एजुकेशन (डीएड) डिग्रीधारकों को 2013 की प्राथमिक
विद्यालयों की सहायक अध्यापकों की भर्ती में शामिल करने के आदेश की अवहेलना करने पर अपनाया है।

 कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा अजय कुमार सिंह को अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए 31 जनवरी को हाजिर रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने डीएड डिग्रीधारकों को सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल न करने के स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना और प्रथम दृष्टया जानबूझकर कोर्ट की अवहेलना करने का दोषी माना है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने हर्ष कुमार की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने डीएड डिग्री धारक टीईटी पास याचियों को सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल करने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ विशेष अनुमति याचिका पर कोर्ट ने 50 फीसदी पद खाली रखने को कहा था। बाद में एसएलपी खारिज हो गई है। इसके बावजूद डीएड डिग्रीधारकों को चयन में शामिल नहीं किया जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने प्रमुख सचिव से जवाब मांगा था, किंतु आदेश का पालन न करने को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।’>> प्रमुख सचिव अवमानना चार्ज निर्मित करने के लिए तलब 1’>> परिषदीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती में शामिल करने का मामला

कड़ा रुख डीएड डिग्रीधारकों की अनदेखी पर कोर्ट सख्त वर्ष 2013 की 10 हजार शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए मांगे फटाफट आवेदन , मनचाहे जिले के लिए 31 तक करें दावेदारी Rating: 4.5 Diposkan Oleh: latestuptetnews

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