
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। याची का कहना है कि उत्तरकुंजी के कई सवालों के जवाब विकल्प गलत हैं। कोर्ट ने तीन सप्ताह में जवाब मांगते हुए कहा कि यदि चयन सूची के आधार पर कोई नियुक्ति की जाती है तो वह याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी। कोर्ट ने सरकार व चयन बोर्ड से प्रश्नोत्तर विकल्प के सही होने का सत्यापन तथ्य पेश करने का निर्देश दिया है। योगेंद्र सिंह ने याचिका दाखिल करके गणित विषय के चयन परिणाम को चुनौती दी है।विधि संवाददाता, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से हो रहे सहायक अध्यापक (टीजीटी 2013) गणित विषय चयन परिणाम की वैधता के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। 1यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। याची का कहना है कि उत्तरकुंजी के कई सवालों के जवाब विकल्प गलत हैं। कोर्ट ने तीन सप्ताह में जवाब मांगते हुए कहा कि यदि चयन सूची के आधार पर कोई नियुक्ति की जाती है तो वह याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी। कोर्ट ने सरकार व चयन बोर्ड से प्रश्नोत्तर विकल्प के सही होने का सत्यापन तथ्य पेश करने का निर्देश दिया है। योगेंद्र सिंह ने याचिका दाखिल करके गणित विषय के चयन परिणाम को चुनौती दी है। jagran
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