02 March, 2017

प्रदेश के राजकीय इंटरमीडिएट कालेजों में एलटी ग्रेड/टीजीटी अध्यापकोें की भर्ती, कक्षा नौ और दस में ही होगी अध्यापकों की भर्ती

प्रदेश के राजकीय इंटरमीडिएट कालेजों में एलटी ग्रेड/टीजीटी अध्यापकोें की भर्ती सिर्फ कक्षा नौ और दस के लिए होगी। अध्यापक भर्ती के खिलाफ दाखिल याचिका पर मंगलवार को प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी। सरकार ने बताया कि अध्यापकों की भर्ती कक्षा छह से आठ के लिए फिलहाल नहीं की जाएगी। मो. तस्लीम और अन्य की याचिका में अध्यापकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक सेवा नियमावली 1983 के नियम आठ में किए गए संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई थी। इस पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने सुनवाई की।

याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि प्रदेश सरकार ने 19 अक्तूबर 2016 को नियमावली में संशोधन कर अध्यापक भर्ती के लिए स्नातक और बीएड तथा कई दूसरी योग्यताएं जोड़ीं, मगर इसमें टीईटी को नहीं जोड़ा गया। जबकि एनसीटीई की अधिसूचना के मुताबिक कक्षा छह से आठ तक के अध्यापकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य योग्यता है। इसके बाद 21 दिसंबर 2016 को 9342 अध्यापकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया गया।
विज्ञापन में कक्षा छह से आठ के अध्यापकों की भर्ती हेतु टीईटी अनिवार्य नहीं की गई। हाईकोर्ट ने इस पर प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी थी कि भर्ती प्रक्रिया किस चरण तक पहुंची है। इसके जवाब में मंगलवार को प्रदेश सरकार द्वारा बताया गया कि 21 दिसंबर 2016 के विज्ञापन के तहत 9342 पदों पर कक्षा नौ और दस के लिए भी भर्तियां की जाएंगी। इसमें कक्षा छह से आठ तक की भर्ती शामिल नहीं है। इसके बाद अदालत ने याचिका निस्तारित कर दी है। Amar Ujala
Image Source-Amar Ujala

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