प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में मर्ज किए गए विद्यालयों के नाम,
छात्रों के प्रवेश क्रमांक एवं अन्य बिंदुओं पर शासन ने स्थिति स्पष्ट की
है। परिषदीय स्कूल अब प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के नाम से ही
जाने जाएंगे। पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जूनियर हाईस्कूल अथवा संविलियत
विद्यालय नाम किसी विद्यालय का नहीं होगा।
शिक्षा
निदेशक बेसिक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को
भेजे पत्र में एक ही परिसर में संचालित सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक
विद्यालयों को मर्ज करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने बेसिक शिक्षा
अधिकारियों द्वारा मांगे गए मार्गदर्शन के जवाब में कई बिंदुओं पर स्थिति
स्पष्ट की है।
शिक्षा निदेशक
बेसिक ने अपने पत्र में कहा है कि संविलय किए गए परिषदीय विद्यालयों में एक
नवीन संयुक्त प्रवेश पंजिका तैयार की जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक किसी भी
कक्षा में नवीन प्रवेश पत्र छात्र छात्रा का नाम इस संयुक्त प्रवेश पंजिका
में अंकित किया जाएगा। उन्होंने प्रवेश क्रमांक को लेकर स्थिति स्पष्ट करते
हुए निर्देश दिए हैं कि जिस विद्यालय में सर्वाधिक छात्र संख्या होगी उसी
विद्यालय के अंतिम प्रवेश क्रमांक के आगे का क्रमांक नव प्रवेश छात्र
छात्राओं को आमंत्रित किया जाएगा।
उन्होंने
अपने पत्र में कहा है कि यदि किसी परिसर में 2 प्राथमिक विद्यालय एक और दो
नाम से संचालित हैं तो मर्ज किए जाने के बाद उन्हें प्राथमिक विद्यालय ही
लिखा जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी परिसर में 2 उच्च प्राथमिक विद्यालय
संचालित हैं , तो आपस में मर्ज किए जाने के बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय ही
लिखा जाएगा।
यही नहीं प्राथमिक
एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के आपस में मर्ज होने पर विद्यालय का नाम उच्च
प्राथमिक विद्यालय होगा। उन्होंने पूर्व माध्यमिक एवं जूनियर हाईस्कूल
लिखने पर भी आपत्ति जताते हुए स्पष्ट किया है कि प्राथमिक स्तर के विद्यालय
का नाम प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय का नाम उच्च
प्राथमिक विद्यालय लिखा जाएगा।
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