लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सेवाकाल के दौरान मृत
शिक्षकों के उन आश्रितों को जो शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण
नहीं हैं लेकिन स्नातक की शैक्षिक योग्यता रखते हैं, सरकार उन्हें विभाग
में अधिसंख्य पद सृजित कर लिपिक (कनिष्ठ सहायक) की नौकरी देगी। इस बारे में
शासनादेश मंगलवार को जारी होने की संभावना है।
परिषदीय
स्कूलों के शिक्षकों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को
अनुकंपा के आधार पर शिक्षक की नौकरी दी जाती थी। निशुल्क और अनिवार्य बाल
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद शिक्षकों की नौकरी के लिए
स्नातक और बीटीसी (अब डीएलएड) की योग्यता के साथ टीईटी उत्तीर्ण करना
अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद से स्नातक व बीटीसी के साथ टीईटी उत्तीर्ण
मृतक आश्रितों को शिक्षक की नौकरी दी जाती है। स्नातक होने के बावजूद जो
आश्रित टीईटी उत्तीर्ण नहीं है, उन्हें चतुर्थ श्रेणी की नौकरी दी जाने
लगी। विभाग में तृतीय श्रेणी के पद रिक्त नहीं हैं। उधर मृतक आश्रितों की
ओर से लगातार यह मांग की जा रही थी कि उनमें से जो तृतीय श्रेणी की नौकरी
की योग्यता रखते हैं उन्हें लिपिक के पद पर नौकरी दी जाए।
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