कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सोमवार को अंडर सेक्रेटरी
और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को 16 जून से 30 जून तक सभी कार्य
दिवसों पर कार्यालयों में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। दिव्यांग व्यक्ति
और गर्भवती महिला कर्मचारी घर से काम करना जारी रखेंगे। अंडर सेक्रेटरी से
नीचे के स्तर के 50 प्रतिशत सरकारी अधिकारी सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय
में उपस्थित होंगे और शेष घर से काम करेंगे। केंद्र सरकार के सभी
मंत्रालयों/विभागों को जारी आदेश में यह बात कही गई है।
कोरोना
के मामलों और पॉजिटिविटी रेट में रेट में भारी गिरावट आने के बाद कार्मिक
मंत्रालय ने सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों की उपस्थिति को लेकर यह
दिशानिर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अंडर सेक्रेटरी और उससे ऊपर
के स्तर के सभी सरकारी कर्मचारी सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय में उपस्थित
रहें। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कोरोना संबंधी नियमों का कड़ाई से
अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
आदेश में कहा गया
है कि बार-बार हाथ धोना/सेनिटाइजेशन, मास्क पहनना, हर समय शारीरिक दूरी का
पालन करना होगा। इस संबंध में जरा भी ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा।
कार्यालयों में भीड़भाड़ से बचने के लिए अधिकारी/कर्मचारी अलग-अलग समय यहां
आएंगे - सुबह 9 से शाम 5.30 बजे तक, सुबह 9.30 से शाम 6 बजे तक, और सुबह
10 से शाम 6.30 बजे तक।
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