PM Kisan Samman Nidhi Scheme: किसानों के लिए आज 9 अगस्त, सोमवार का दिन
बेहद अहम रहा। दरअसल, आज ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
योजना के तहत नौवीं किस्त (pm kisan nidhi 9th Installment) जारी की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) दोपहर एक वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को
19,509 करोड़ रुपये से अधिक पैसे भेजे गए। कार्यक्रम के दौरान
प्रधानमंत्री ने किसान लाभार्थियों से बातचीत भी की। आइए जानते हैं आप कैसे
चेक करें कि लाभार्थियों की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। PM Kisan Samman Nidhi Yojana
क्या है पीएम किसान सम्मान निधि?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (pm kisan nidhi
) योजना के तहत, पात्र
लाभार्थी किसान परिवारों को 6000 रूपए प्रति वर्ष की आर्थिक मदद दी जाती
है। 2000 रुपये की 3 किस्तों में प्रत्येक 4 माह में प्रदान किया जाता है।
धनराशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाता है। इस
योजना के अंतर्गत, अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि
किसान परिवारों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। Agriculture and Farming News
कौन नहीं ले सकता स्कीम का लाभ
- अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम पर न होकर उसके पिता या दादा के नाम हो तो उसे 6000 रुपये सालाना का लाभ नहीं मिलेगा। वह जमीन किसान के नाम होनी चाहिए।
- किसी के पास एग्रीकल्चर लैंड है लेकिन उस पर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती हैं, तो भी लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर कृषि योग्य भूमि पर खेती नहीं हो रही है तो भी लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है, तो भी उस किराए पर खेती करने वाले को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- सभी संस्थागत भूमि धारक इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे।
- अगर कोई किसान या उसके परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है या था तो उस किसान परिवार को लाभ नहीं मिलेगा।
- राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारी, पीएसयू/पीएसई के रिटायर या सेवारत कर्मचारी, सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, लोकल बॉडीज के कर्मचारी होने पर भी योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता।
- पूर्व या सेवारत मंत्री/राज्यमंत्री, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद पात्र नहीं हैं।
- डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वे किसानी भी करते हों।
- 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर किसी किसान ने या उसके परिवार में से किसी ने अंतिम मूल्यांकन वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान किया है तो उस किसान परिवार को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।
लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं नाम
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