लखनऊ : ग्राम्य विकास विभाग में अब
खंड विकास अधिकारी पद की पदोन्नति में सेवा अवधि की शर्त में रियायत मिली
है। ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त खंड विकास अधिकारी पद तक 20 वर्ष की
सेवा पूरी करने वाले अधिकारियों को खंड विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति
मिलेगी, जबकि ग्राम विकास अधिकारी से एडीओ तक 16 वर्ष की सेवा पूरी करने
वाले अधिकारियों को संयुक्त खंड विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति मिल
सकेगी।
बुधवार
को कैबिनेट बाई सकरुलेशन से प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग के तहत खंड विकास
अधिकारी की सेवा नियमावली व उत्तर प्रदेश संयुक्त खंड विकास अधिकारी
(अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1992 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई
है। प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग में बीडीओ के 428 पद सीधी भर्ती से भरे
जाते हैं, जबकि 429 पद सहायक विकास विकास की पदोन्नति से भरे जाते रहे हैं।
पदोन्नति कोटे के 429 में से 242 पद लंबे समय से खाली पड़े है। अभी तक
बीडीओ के लिए संयुक्त खंड विकास अधिकारी पद पर दो वर्ष और एडीओ पद पर सात
वर्ष की सेवा का अनुभव आवश्यक था।
वाराणसी में
अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण को जमीन का इंतजाम : उप्र भवन एवं अन्य
सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा
के लिए श्रम विभाग की ओर से वाराणसी में प्रस्तावित अटल आवासीय विद्यालय
के निर्माण के लिए जमीन का इंतजाम हो गया है।
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