प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि सरकारी
कर्मचारी द्वारा ड्यूटी के दौरान की गई कार्रवाई पर अभियोग दर्ज नहीं हो
सकता है। अभियोग दर्ज करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के
अंतर्गत पहले राज्य सरकार से सहमति लेनी होगी। बिना सहमति लिए अभियोग नहीं
चलाया जा सकता है। निचली अदालत ने ड्यूटी के दौरान किए गए कार्यों के मामले
में हुई शिकायत का संज्ञान लेकर समन भेजना विधि विरूद्ध है। यह आदेश
न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय ने महेंद्र पाल सिंह लेखपाल व अन्य की याचिका
पर सुनवाई करते हुए दिया है।
हाईकोर्ट
ने कहा कि ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई कर्रवाई पर
अभियोग चलाने योग्य नहीं है। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के
अंतर्गत यह प्रतिबंधित है। अभियोग चलाने केलिए राज्य या केंद्र सरकार की
स्वीकृति जरूरी है। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान इस संबंध में
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कई वादों का हवाला दिया।
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