प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में गोरखपुर के
बेसिक शिक्षा अधिकारी रामेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी
किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने प्रज्ज्वला नायक की अवमानना
याचिका पर दिया है।
मामले
के तथ्यों के अनुसार कोर्ट ने 23 नवम्बर 2021 को अवमानना याचिका पर सुनवाई
करते हुए बीएसए को 20 जनवरी के लिए नोटिस जारी किया था। सीजेएम गोरखपुर के
18 दिसम्बर 2021 के प्रतिवेदन के अनुसार यह नोटिस उनके कार्यालय के माध्यम
से तामील करा दिया गया। इसके बावजूद गुरुवार को सुनवाई के दौरान न वह
हाजिर हुए और न उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। कोर्ट ने इसे गंभीरता से
लेते हुए गोरखपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी रामेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ
गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी किया, जिसमें उन्हें 20 हजार रुपये की राशि
एक बांड निष्पादित करने और 27 जनवरी को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
कोर्ट के समक्ष पेश होने के शपथपत्र दाख़िल करने को कहा है। वारंट का
तामीला सीजेएम गोरखपुर के माध्यम से करने का निर्देश दिया गया है।
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