प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जीएसटी कानून के तहत क्षेत्रधिकार के अंतर्गत आने वाले अधिकारी केंद्र व राज्य दोनों के उचित अधिकारी होंगे। यदि कोई कंपनी केंद्र सरकार की जीएसटी में पंजीकृत है और राज्य सरकार के जीएसटी अधिकारी कारण बताओ नोटिस जारी कर असेसेमेंट आदेश पारित करता है तो कंपनी को उसी समय अधिकार क्षेत्र की आपत्ति करनी चाहिए।
यदि
कंपनी ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया हो और असेसमेंट आदेश जारी किया गया
है तो हाईकोर्ट में क्षेत्रधिकार की आपत्ति करना उचित नहीं होगा। यह आदेश
न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने
लुब्रिकेंट व्यवसायी अजय वर्मा की याचिका पर दिया है।
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