राज्य सरकार ने सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में करीब ढाई साल से
भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। स्कूल प्रबंधन अब अपने यहां प्रधानाध्यापक,
सहायक अध्यापक और लिपिक के खाली पदों पर भर्तियां कर सकेगा। प्रधानाध्यापक
और सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए टीईटी पास बीएड डिग्रीधारी ही पात्र
होंगे। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया
है।
इन स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 800, सहायक अध्यापक के 1444 तथा लिपिक के
करीब 350 पद खाली हैं। प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के लिए 21 से 40
वर्ष की आयु वाले पात्र होंगे।
0 comments:
Post a Comment