09 September, 2014

शैक्षिक मेरिट से अध्यापक बनाने की याचिका वापस

इलाहाबाद : प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती UP TET मेरिट के बजाय शैक्षिक मेरिट से करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने वापस कर दी है। हालांकि न्यायालय ने याची को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट कानून के मुताबिक मेरिट पर याचिका निर्णीत करे। सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं विचाराधीन होने का इस पर कोई असर नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एचएल दत्तू तथा न्यायमूर्ति एसए बोबडे की पीठ ने यह आदेश साधना मिश्र व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में शैक्षिक मेरिट उत्थान समिति के कपिल देव यादव व अशोक द्विवेदी ने बताया था कि 30 नवम्बर 11 को टीईटी मेरिट के आधार पर नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया था। हाई कोर्ट ने विज्ञापन रद कर राज्य सरकार को नए सिरे से विज्ञापन देने का आदेश दिया। इस पर राज्य सरकार ने सात दिसंबर 12 को विज्ञापन निकाला। हाई कोर्ट की पूर्णपीठ ने सभी मुद्दों पर विचार करते हुए कहा कि टीईटी पात्रता परीक्षा है। नियुक्ति टीईटी मेरिट से की जाए। इस पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से भर्ती की जा रही है। साधना मिश्र ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मेरिट पर निर्णीत कराए।
News Source- Dainik jagarn

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