
स्कूलों में एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जा चुका है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितंबर 2015 को समायोजन रद कर दिया था। इस आदेश के बाद करीब 32 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन भी रोक दिया गया। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सात दिसंबर 2015 को समायोजित शिक्षामित्रों को राहत देते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
इसके साथ ही 72825 शिक्षकों की भर्ती टेट मेरिट एवं बीटीसी अभ्यर्थियों की भर्ती एकेडमिक मेरिट पर हुई। साथ ही 12091 की नियुक्ति, 1100 याची प्रकरण आदि मामले शीर्ष कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन हैं। इन मामलों की सुनवाई 22 फरवरी को होनी है। सभी की निगाहें न्यायालय के आदेश पर टिकी हैं। सुनवाई तीन न्यायाधीशों की बेंच करेगी। टीईटी मोर्चा के साथ ही दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के पदाधिकारी अपने-अपने बिंदु पर पैरवी कर रहे हैं।
एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन , 72825 शिक्षक भर्ती एवं 91 हजार से अधिक बीटीसी टेट उत्तीर्ण का प्रकरण.
News Source-Dainik Jagran
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